नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत को खत्म कर दिया है. आज फारुख अब्दुल्ला रिहा हो गए. अब्दुल्ला राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन पिछले साल पांच अगस्त से नजरबंदी के कारण संसद में उपस्थित नहीं हो पाए थे।
वही शुक्रवार को रिहा होने के बाद फारुख अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं. मैं आज आजाद हुआ हूं. अब मैं दिल्ली जा सकूंगा. संसद में आपकी बात को उठा सकता हु।
आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में बांटने के फैसले के बाद से ही पिछले सात महीने से ज्यादा समय से अब्दुल्ला नजरबंद थे।
वही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा, जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए हिरासत आदेश संख्या DMS/PSA/120/2019 को सरकार खत्म करती है।
#WATCH NC MP Farooq Abdullah released from detention, says,” I’m grateful to people of the State&all leaders&people in the rest of the country who spoke for our freedom. This freedom will be complete when all leaders are released. I hope GoI will take action to release everyone”. pic.twitter.com/zKS6EamydV
— ANI (@ANI) March 13, 2020
बता दें इससे पहले दो बार तीन-तीन महीने के लिए दो बार पीएसए के तहत अब्दुल्ला की हिरासत अवधि को बढ़ाया गया था. फारुक अब्दुल्ला ने रिहा होने के बाद कहा, “मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई।
ये आजादी उस समय पूरी होगी, जब बाकी के नेता भी आजाद हो जाएंगे. मुझे उम्मीद है कि वह भी जल्द छूटेंगे बता दें पिछले कई महीनों से विपक्ष के कई नेता लगातार फारूक अब्दुल्ला की हिरासत का मुद्दा उठाया और उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे थे।
गौरतलब है की फारुक को 4 अगस्त 2019 की रात को नजरबंद कर दिया गया था. अगले ही दिन जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा लिया गया था. और 15 सितंबर से उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में रखा गया था।